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झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी

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रांची : झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विभाग की ओर से  जारी की गयी है।इसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ये है पात्रता

महिला झारखंड की निवासी हो।

आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।

आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो।

आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो, परिवार से अभिप्रेत है-पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्दीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित / स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

 

आवेदिका EPF धारी नहीं हो।

 

आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो। योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केन्द्र घोषित किया गया है। इसके लिए आवेदन केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त की ओर से प्रतिनियुक्त किया जायेगा। आवेदन संग्रहण केन्द्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या स्पष्टतः अंकित किया जायेगा।

आवेदिका की ओर से आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा

 

एक पासपोर्ट साईज फोटो।

आधार कार्ड की छायाप्रति।

बैंक पासबुक की छायाप्रति।

राशन कार्ड की छायाप्रति

स्व घोषणा पत्र

 

यह ध्यान रखनेवाली बात है कि योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा।

उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा।

आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु JAP-IT द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में सम्पन्न कराया जायेगा एवं ABPS/PFMS Portal या अन्य Digital माध्यमों से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जायेगा।