logo

अजीबोगरीबः सचिव बदल रहे कैबिनेट के फैसले

PROJECT_BHAWAN1.jpg

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कार्यपालिका नियमावली के अनुसार कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी फैसले को स्थगित करने, रद्द करने अथवा संसोधित करने का अधिकार केवल कैबिनेट के पास है। कैबिनेट ही अपने किसी फैसले में किसी तरह का बदलाव कर सकता है। लेकिन झारखंड में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को विभागीय सचिव अपने आदेश से स्थगित और निरस्त कर रहे हैं। नया और ज्वलंत उदाहरण कैबिनेट द्वारा 24 जुलाई 2024 को मंत्री से लेकर राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल क्रय और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने से जुड़ा है। वित्त विभाग के संलेख संख्या-1715 दिनांक 15 जुलाई 2024 पर कैबिनेट ने 24 जुलाई को अपनी मुहर लगायी थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने 30 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर मोबाइल क्रय और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया था।


कैबिनेट के इस फैसले में मंत्री से लेकर डीसी रैंक के अधिकारियों को प्रति 60 हजार रुपए का मोबाइल और प्रति माह तीन हजार रुपए रिचार्ज की सुविधा दी गयी है। इसी तरह विशेष सचिव को 45 हजार रुपए का मोबाइल और 2000 रुपए प्रति का प्रति माह रिचार्ज, अपर सचिव, संयुक्त व समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 40 हजार रुपए का मोबाइल और 1500 रुपए प्रति माह रिचार्ज कूपन, उप सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 35 हजार रुपए का मोबाइल और एक हजार रुपए प्रति माह का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी गयी। इसी तरह अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव व अन्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को 30 हजार रुपए का मोबाइल और प्रति माह 750 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने की सुविधा दी गयी।
लेकिन वित्त विभाग ने बगैर कैबिनेट की सहमति के 28 मार्च 2025 को पे मैट्रिक्स लेवेल-9 के राजपत्रित पदाधिकारियों को दी गयी उपरोक्त सुविधा को स्थगित कर दिया। वित्त विभाग के इस फैसले से सहायक खनन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक लोक अभियोजक रैंक के अधिकारियों को 30 हजार रुपए तक का मोबाइल क्रय और 750 रुपए का रिचार्ज कराने की सुविधा वंचित कर दिया गया है।

Tags - jharkhand official mobilelatest news