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रांची में स्कूल-कॉलेजों के 100 गज की परिधि में नहीं बेचे जाएंगे तंबाकू, निषेधाज्ञा जारी

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द फॉलोअप डेस्कः
रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा जारी की है। निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। 


COTPA Act के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। इसे देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। 


युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। जारी सूचना में COTPA Act के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक की बात कही गई है। जिसमें सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। 

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