जामताड़ा:
जामताड़ा की एक अदालत ने ट्यूशन पढ़ने आने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

आरोपी शिक्षक को 12 साल की जेल
न्यायालय ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर रोड निवासी आरोपी शिक्षक अभिषेक कुमार ओझा को भादवि (IPC) की धारा 376 के तहत दोषी पाया। शिक्षक को 12 वर्ष की सश्रम जेल की सजा सुनाई गई है। दोषी शिक्षक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने इससे पूर्व 25 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था और सजा की घोषणा के लिए 29 जून की तिथि निर्धारित की थी। सजा मुकर्रर होने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया है।

मिहिजाम थाने में दर्ज कराया था केस
यह मामला मिहिजाम थाना कांड संख्या 61/2025 के तहत दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता आरोपी शिक्षक अभिषेक कुमार ओझा के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। फरवरी 2020 में आरोपी ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। लोक-लाज और डर के कारण पीड़िता ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार तंग आकर पीड़िता ने 27 जुलाई 2025 को आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।
8 गवाहों का परीक्षण कराया गया था
न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष (सरकार) की ओर से अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने प्रभावी बहस की। मामले को साबित करने के लिए अदालत में कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई।