द फॉलोअप डेस्क
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूरे परिसर का ASI सर्वे नहीं होगा। बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग का दावा किया है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष इस मामले में अब हाईकोर्ट में याचिक दाखिल करेगा।
इधर, वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, "न्यायालय ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है। हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे।'' मिली खबर के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में लग गया है।