द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि NEET-PG 2025 परीक्षा अब एक ही शिफ्ट में कराई जाए। कोर्ट ने 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने के फैसले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अगर 15 जून को परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, तो NBE को समय बढ़ाने के लिए आवेदन करने की छूट दी जा सकती है।
फिलहाल परीक्षा की तारीख 15 जून तय है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने से अक्सर यह चिंता रहती है कि एक शिफ्ट के सवाल आसान थे और दूसरे के कठिन। इससे छात्रों के मन में संदेह और तनाव पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की मनमानी नहीं होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
बता दें कि NEET-PG परीक्षा MBBS के बाद MD, MS, DNB और PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए ली जाती है। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में होती है और देशभर में लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं। पहले की योजना के अनुसार NEET-PG 2025 को 2 पालियों में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा एक ही पाली में करानी होगी। इससे सभी छात्रों को एक समान परीक्षा का मौका मिलेगा और विवाद की संभावना भी कम होगी।