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3 पत्रकारों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज, क्या है पूरा मामला

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द फॉलोअप डेस्क 
कैंटोनमेंट पुलिस, तिरुवनंतपुरम ने प्रमुख मलयालम न्यूज चैनल के 3 पत्रकारों के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला हाल ही में संपन्न हुए केरल राज्य स्कूल आर्ट्स फेस्टिवल की कवरेज से जुड़ा है, जिसमें चैनल द्वारा बच्चों के साक्षात्कार और बातचीत शामिल थी।

कैंटोनमेंट के सहायक आयुक्त स्टुअर्ट कीलर ने पुष्टि की कि पुलिस ने चैनल के कंसल्टिंग एडिटर अरुण कुमार और उनके सहयोगी शबाज के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। हालांकि, तीसरे पत्रकार की पहचान अभी तक नहीं की गई है।
मिली खबर के अनुसार प्राथमिकी विशेष शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें एक सरकारी बाल अधिकार संरक्षण एजेंसी द्वारा दी गई शिकायत भी शामिल है।
पुलिस ने POCSO अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न और सोशल या पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बच्चे के शरीर के किसी हिस्से या गतिविधि के प्रसारण से संबंधित हैं। इन धाराओं के तहत 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।


 

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