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बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने लगाया 4 करोड़ का जुर्माना, क्या है मामला 

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क 

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना बंबई हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए लगाया गया है। कोर्ट के आदेश पर मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले के संबंध में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई थी। बहस के दारन न्यायमूर्ति आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने अदालत के आदेश की 'जानबूझकर' अनेदेखी की और उल्लंघन किया।

बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था। इस तरह से बेंच ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। जिसमें अदालत की रोक के बावजूद कपूर उत्पाद बेचने के लिए पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। न्यायमूर्ति चागला ने पतंजलि को चार करोड़ रुपये जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में अदालत ने कंपनी को 50 लाख रुपए जमा करने का फैसला सुनाया था। 

गौरतलब है कि मंगलम ऑर्गेनिक्स ने अपने कपूर उत्पादों के ‘कॉपीराइट’ के उल्लंघन का आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पर लगाया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए कपूर उत्पाद बेच रही है। इसे रोका जाना चाहिए और उनको नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिये।   

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