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दिल्ली : यह गंभीर मुद्दा, इसे राजनीतिक रंग न दें- धर्मांतरण मामले पर SC ने कहा

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डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज जबरन धर्म परिर्वतन मामले (religious conversion cases) पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा कहा है। कोर्ट ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अब इसकी अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। बता दें कि अश्विनी कुमार उपाध्याय नामक व्यक्ति ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण कर सकता है। इसके लिए राज्य और केंद्र द्वारा कड़े कदम उठाने की मांग की गई थी।


जबरन धर्मांतरण कानूनी नहीं
पिछले दिनों धर्म परिर्वतन और नहीं करने पर हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछली सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के मामले आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखे जाते हैं। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाने हैं? उन्हें साफ करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कानूनी नहीं है।