द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
केंद्र सरकार द्वारा जैन धर्मावलम्बियों के पवित्र तीर्थ पारसनाथ पहाड़ और उसके आस पास के क्षेत्रों में मांस-मछली और शराब के सेवन पर रोक लगाने के दिए गए आदेश के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट् में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अदालत में हुई सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आदेश में दोनों सरकारों को 11 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट में मारांग बुरु फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता सुभाष रसिक सोरेन, शोभा लकड़ा और प्रीति हेम्ब्रम ने पक्ष रखा वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बहस की।
