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केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मिला हफ्तेभर का इंतजार

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द फॉलोअप डेस्कः
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। पहले तो मंगलवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए इंतजार करने वाली खबर आई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने HC के फैसले को चुनौती दी थी। जिसमें SC में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी। ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई होने नहीं होगी। दरअसल, गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टियां हैं। 

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी 
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल, केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर पाएंगे। केजरीवाल की लीगल टीम ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

कब-कब क्या हुआ 
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिन तक उनसे पूछताछ की गई। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वे तिहाड़ में 10 दिन से बंद हैं। जबकि उनकी गिरफ्तारी के 21 दिन हो गए हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी को अवैध बताया था और हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। HC ने ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुना और 3 अप्रैल को फैसला रिजर्व रख लिया था।