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महाराष्ट्र : एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से माँगा जवाब 

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डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एकनाथ शिंदे और दूसरे बाग़ी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक की मोहलत दी है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सचिव अजय चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदलात ने एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी कर सभी पक्षों से तीन दिनों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की गई है।

11 जुलाई तक शक्ति परीक्षण टालने से इंकार 
सुप्रीम कोर्ट ने बाग़ी विधायकों की उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार दिया जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में 11 जुलाई तक शक्ति परीक्षण न कराए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बाग़ी विधायकों और उनके परिजनों के जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश दिया है। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि असंतुष्ट विधायकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम पहले ही उठा लिए गए हैं और राज्य सरकार आगे ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विधायक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को कोई नुक़सान नहीं पहुंचे। 

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से माँगा जवाब 
सुप्रीम कोर्ट ने 16 बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ जारी किए गए अयोग्यता नोटिस पर भी डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाग़ी विधायकों की उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार दिया जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में 11 जुलाई तक शक्ति परीक्षण न कराए जाने की मांग की गई थी।