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बात पते की : NPS नियमों में हुए ये बड़े बदलाव, अब और आसान होगा स्कीम से जुड़ना

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डेस्क:
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते है या सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने हाल ही में NPS में कई बदलाव किए हैं। तो आईये आपको बताते है कि NPS की ओर से कौन से बदलाव किए गए हैं। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं।

ई-नामांकन की प्रकिया में बदलाव
NPS ने हाल ही में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र दोनों के ग्राहकों के लिए ई-नामांकन की प्रकिया में बदलाव किया है। नई प्रक्रिया के मुताबिक, अब नोडल कार्यालय के पास एक बार ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। अगर आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है, तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार कर ली जाएगी। 
एन्युटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा
NPS मैच्योर होने के समय ग्राहक को एन्युटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। अब प्रपोजल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा। पहले एनपीएस ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा।

कहीं से भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
NPS के पेंशनधारक अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहीं से और कभी भी जमा करा सकेंगे। यह सर्टिफिकेट आधार वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। इसी में जीवन प्रमाण भी आता है जिसमें आधार से सत्यापन किए जाने की व्यवस्था होती है। यह काम फेसआरडी ऐप से हो सकता है जिसमें मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट एन्युटी देने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराना होता है। यह काम अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा किया जा सकेगा।

क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं
एनपीएस के टियर-2 खाताधारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा नहीं करा सकेंगे। यह नियम 3 अगस्त, 2022 से लागू है। एनपीएस टियर-2 खाते में क्रेडिट कार्ड को मोड ऑफ पेमेंट में रखते हुए पैसे जमा नहीं किए जा सकते। पीएफआरडीए ने अपने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सर्कुलर के मुताबिक, सभी पीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस टियर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर दें। हालांकि एनपीएस टियर-1 खाते में अभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करने की छूट मिली हुई है।