logo

ICICI बैंक से बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज, चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से झटका

2982news.jpg
द फॉलोअप टीम, नई दिल्ली
ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक प्राइवेट बैंक और उनके कर्मचारी के बीच का है। इसे पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का केस मानते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

चंदा कोचर और ICICI बैंक का विवाद
ICICI बैंक की CEO और MD रहते हुए चंदा कोचर पर 3250 करोड़ रुपए के लोन में गड़बड़ियों का आरोप है। बैंक ने उन पर पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने का आरोप लगाया है। इसी आरोप में उन्हें बर्खास्त किया गया था। इसी मसले पर चंदा हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थीं, लिकन उन्हें वहां से भी निराशा हाथ लगी।