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यात्रियों से तय किराया ही लें बस संचालक, अधिक भाड़ा लिया तो होगी कार्रवाई

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द फॉलोअप टीम, रांची:

सड़कों पर बसें चलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में यात्रियों से पहले से तय किराया लेना है। ज्यादा किराया लेने वाले वाहन संचालक और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा सवारी वाहन में भरने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बस या अन्य वाहनों में जितनी सीट होगी उतना ही सवारी बैठाना है। मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य होगा। बसों के शीशे खुले रखने होंगे। बसों में ऐसी नहीं चलेगी। बस परिचालन को लेकर शुक्रवार को परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।  बस स्टाफ को कोरोना का टीका लेना अनिवार्य होगा। 


एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग दरवाजा
सक्षम प्राधिकार से जो परमिट  जारी किया गया है वही बस का पास होगा। तय रूट पर ही बसें चलेंगी।  बसों में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग दरवाजे होने चाहिए। बस संचालक रूटवार चालक, सह चालक का मोबाइल नंबर और पता आदि का ब्यौरा अपने पास रखें। चालक के केबिन में यात्रियों के प्रवेश पर रोक है। अगर चालक का केबिन नहीं है तो प्लास्टिक से केबिन बनाना होगा। 

ऑटो का परमिट ही रूट का पास माना जाएगा
ऑटो का परमिट ही रूट का पास माना जाएगा।  ई रिक्शा के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी रूट पास से ही उनका पास माना जाएगा। आदेश को शीशे पर चिपकाना है। ऑटो रिक्शा चालकों को भी यात्रियों का ब्यौरा रखनाहै। साथ ही यात्री भी ऑटो रिक्शा का नंबर व चालक का मोबाइल नंबर पास में रखेंगे।  ऑटो का निबंधन व्यवसायिक वाहन के तौर पर होना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्तों के निर्देश दिया
तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि कोरोना की रोकथाम, बचाव व समुचित नियंत्रण के लिए टीकाकरण निगरानी व कांटेक्ट रेसिंग करने की जरूरत है। महाराष्ट्र, केरल व मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए  दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच सुनिश्चित हो। सड़क वह हवाई मार्ग से आने वाले सभी लोगों की जांच रिपोर्ट 1 जुलाई से भेजना शुरू कर दें। विभाग द्वारा भेजे जा रहे प्रारूप का प्रतिदिन आईडीएसपी के ईमेल idspjharkhand@gmail.com पर यात्रियों की जानकारी भेजें।