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गली- मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर रोक, पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस 

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द फॉलोअप टीम, रांची:
रांची में दिवाली पर इस बार भी गली गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए चयनित जगहों पर कलस्टर बनाए जाएंगे। अलग-अलग मोहल्लों में कलस्टर बनेंगे। खुदरा विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सकें। फिलहाल मोरहाबादी मैदान को कलस्टर बनाया गया है। इस संबंध में डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्त भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। आवेदन के साथ प्रशासन के नियमों का पालन करने का स्वघोषणा भी करनी होगी।

लाइसेंस के लिए देना होगा आवेदन
पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला सामान्य शाखा लाइसेंस निर्गत करेगी। इसके लिए आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन खुदरा दुकानदारों को थोक विक्रेताओं के द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। पहले पटाखों के होल सेलर अपने सील-मुहर से अस्थायी लाइसेंस खुदरा दुकानदारों को निर्गत करते थे, जबकि वे इसके लिए अधिकृत नहीं थे। अब थोक विक्रेता इसके लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे।

पिछली बार इन स्थानों पर बनाए गए थे क्लस्टर
पिछले साल मोरहाबादी मैदान, हरमू मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, शास्त्री मैदान, चुटिया, काजू बागान, रातू रोड और पीएचईडी मैदान हिनू में क्लस्टर बनाया गया था।