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माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिले ए.सी.पी और एम.ए. सी.पी का लाभ-बंधु तिर्की

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द फॉलोअप टीम, रांची:
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने झारखंड राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रवरण वेतनमान और ए.सी.पी और एम.ए. सी.पी के लाभ दिए जाने की वकालत की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि झारखंड माध्यमिक विद्यालय शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2015 की अधिसूचना संख्या-434 दिनांक 01.03 2016 के अध्याय-3 की कंडिका 6(1) द्वारा 12 वर्षों की सेवा पर वरीय वेतनमान और 24 वर्षों की सेवा पर कुल स्वीकृत पद के 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रवरण वेतनमान देने की व्यवस्था की गई है।


राज्य में ही दूसरे शिक्षकों को मिल रहा लाभ
बंधु तिर्की ने कहा सेवा शर्त नियमावली 2015 की अधिसूचना के बाद भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखण्ड रांची के पत्रांक 1802 दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रवरण वेतनमान स्वीकृति को विवादित कर दिया गया है। जिससे पूरे राज्य के शिक्षकों को मिलने वाली सुविधा पर ग्रहण लग गया है। इस पत्र का विलोपन आवश्यक है। जिससे सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान मिल सके। झारखंड राज्य के सभी विभाग के सरकारी कर्मियों राजकीय विद्यालय के शिक्षकों एवं कल्याण विभाग के शिक्षकों को ए.सी.पी/एम.ए. सी.पी का लाभ मिल रहा है लेकिन माध्यमिक शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किया गया है। इस राज्य के शिक्षकों के हित में ए.सी.पी/एम.ए. सी.पी लाभ हेतु आदेश निर्गत की जाए।