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कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को नहीं मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को नहीं मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
द फॉलोअप टीम, दिल्ली:

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4 लाख मुआवजा देने के लिए याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि कोरोना से हुई मौत पर आश्रितों को  4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

आपदा प्रबंधन कानून में नहीं है प्रावधान
केंद्र ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर 4 लाख रुपये का मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में सिर्फ भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उसमें कोरोना महामारी नहीं आती। 

राज्यों की वित्तीय सामर्थ्य से बाहर मुआवजा
सरकार का कहना है कि अगर एक बीमारी से हुई मौत पर मुआवजा दिया जायेगा और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। आगे कहा गया कि सभी मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। केंद्र और राज्यों को इस मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण हुई मौत पर उनके परिजन को 4 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 

पिछले साल मुआवजे पर बनी थी सहमति
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 12 के तहत आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की गई थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही कहा गया है कि मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है।