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घर-घर होगी फर्जी राशन कार्ड की जांच, फर्जी कार्डधारियों पर होगी कार्रवाई

घर-घर होगी फर्जी राशन कार्ड की जांच, फर्जी कार्डधारियों पर होगी कार्रवाई
द फॉलोअप टीम, धनबाद : 
धनबाद जिले में फर्जी राशन कार्डधारियों पर नकेल कशने के लिए जिला प्रशासन अब घर-घर जांच की विधि अपनाएगी। धनबाद एडीएम लॉ एंड आर्डर ने ये कहा कि फर्जी तरीके के अयोग्य कार्डधारियों के पकडे जाने पर उन पर सख्त दंडात्मक करवाई भी होगी। राशन कार्ड के फ़र्ज़ीवाड़े के सत्यापन के लिए धनबाद जिले के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) चन्दन कुमार ने ये स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही अयोग्य कार्ड धारियों की पहचान की जाएगी। फर्जी कार्ड धारियों ने जो राशन अबतक लिया है, उसकी गणना की जाएगी। गणना के बाद कुल राशि में 12 प्रतिशत ब्याज जोड़कर संबंधित व्यक्ति से वसूसा जाएगा। 

आईपीसी के धाराओं की तहत दर्ज होगी प्राथमिकी 
फर्जी कार्ड रखने वालों पर आईपीसी की धरा 420, 468, 471 और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एडीएम लॉ एंड आर्डर ने सख्ती दिखाते हुए बताया कि अगर अयोग्य राशन कार्ड मामले में सरकारी कर्मचरी के परिवार को लोग शामि पाए गए, तो उन पर भी विभागीय करवाई की जाएगी।  जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से सभी राशन कार्डधारियों को तुरंत सूचित किया जाएगा और वैसे अभिभावक जो सरेंडर करना चाहते हैं, उनको फॉर्म 12-G उपलब्ध कराया जाएगा | 

बड़े स्तर पर हो रही राशन वितरण में गड़बड़ी
जन प्रणाली दुकानों और खाद्य निगम के गोदामों की जांच में मालूम हुआ कि बड़े स्तर पर फर्जी कार्ड धारकों, दुकानदारों और गोदामों से अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर राशन की गड़बड़ी की हो रही है। एडीएम ने यह भी बताया की अकेले धनबाद जिले की जांच में विगत वर्ष में ही लगभग 476 करोड़ रुपये का सरकारी खाद्य सामग्रीयों का वितरण किया गया है। इसमें 11 लाख 90000 क्विंटल गेहूं, चावल, 51000 क्विंटल चीनी और अन्य सामग्री शामिल हैं। 

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कौन नहीं रख सकते राशन कार्ड 
- वैसे लोग जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या किस अन्य काम जैसे विश्विद्यालय, नगर परिषद, नगर पालिका आदि सरकारी संसथान में सेवा निर्वित हों, या जिनकी सालाना आमदनी पांच लाख से ज्यादा हो। 
- कृषि से जुड़े लोग जिनके पास ट्रैक्टर या कृषि से जुड़े उपकरण हों 
- वैसे परिवार जिनके पास 3 या तीन से अधिक कमरों वाला प्क्का मकान हो।