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यूनिवर्सल पेंशन योजना हुआ लागू,  60 साल से ऊपर का कोई भी वृद्ध उठा सकता है पेंशन...महिलाओं को भी कई लाभ

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द फॉलोअप टीम, रांचीः
हेमंत सरकार ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी । पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है, इसके लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को पेंशन मिलेगा, बस शर्त यह है कि आवेदक टैक्स नही पे करता हो। सरकार की इस योजना का लाभ गरीब, नि:शक्त, विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी ले सकती है । महीने की पांच तारीख को प्रतिमाह इनके बैंक खाता में 1 हजार रूपये दे दिया जाऐगा। सरकार हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ना चाह रही है जो इसके दायरे में आते हैं। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।  


हर जरूरतमंद तक पंहुचे लाभ 
पहले भी केंद्र व राज्य सरकार पेंशन योजनाएं संचालित करती आयी हैं। लेकिन कई जरूरतमंद योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। सभी को योजना का फायदा पंहुचाने के लिए झारखण्ड सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना से आवेदक को जोड़ने का फैसला लिया है । सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।  ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी (CO) को आवेदन दे सकते हैं। 

वृद्धावस्था पेंशन योजना 
मुख्यमन्त्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लेने के लिए की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए उम्र संबंधी दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही, आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।  


महिला सम्मान पेंशन योजना 
मुख्यमन्त्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना लेने के लिए  18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो पेंशन लेने की हकदार होगी। इसके लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। 


स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 
स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा आयुप्रमाण पर (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र) की जरूरत पड़ेगी। 


एचआईवी/एड्स पेंशन योजना
एचआईवी/एड्स पीडित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना का लाभ लेने के लिएआयु सीमा नहीं है। आवेदक के लिए ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।