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JSSC ने लागू की परीक्षा संचालन नियमावली, इस प्रावधान को लेकर है सबकी आपत्ति

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द फॉलोअप टीम, रांची:

झारखंड सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की 5 परीक्षा संचालन नियमावली और 3 नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है।  इसके तहत सिर्फ वही अभ्यर्थी जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में शामिल होंगे जिन्होंने इसी राज्य से अपनी शिक्षा पूरी की हो।

परीक्षा संचालन नियमावली गलत
विधि विभाग का कहना है कि जेएसएससी की नई परीक्षा संचालन नियमावली अव्यवहारिक है। यह विधि सम्मत नहीं है। अपर विधि परामर्शी ने नियमावली के कई बिंदुओं को अव्यवहारिक बताया है। अपर विधि परामर्शी ने कहा है कि अधिसूचना के नियम-2 के तहत सिर्फ राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को ही पात्र बनाये जाने का प्रावधान है, जबकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 के मुताबिक सही नहीं है। 

विधि सम्मत नहीं है निर्णय 
अपर विधि परामर्शी ने बताया कि इस नियम के तहत तो सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे जिन्होंने झारखंड से शिक्षा लिया हो। भले ही उनके माता-पिता दूसरे राज्य के हों। जबकि जो इस राज्य के हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राज्य से अपनी शिक्षा पूरी की यही तो वह इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। जो की गलत है। यह प्रावधान विधि सम्मत नहीं है। 

 

भाजपा भी कर रही विरोध 
इस प्रावधान के तहत अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। एक तरफ जहां अपर विधि परामर्शी इस फैसले के खिलाफ है वहीँ भाजपा सहित कई राजनीतिक दल इसका विरोध  कर रहे हैं। सबका कहना है कि इस संशोधन से राज्य के बाहर पढ़ने वाले मूलवासी छात्रों के साथ अन्याय है। यह उनके हक को मारने के जैसा है।