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रथ यात्रा पर खुद निर्णय ले राज्य सरकार, मामले को कोर्ट ने नीतिगत फैसला बताया

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द फॉलोअप टीम, रांची:
रथयात्रा मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश एस.एन प्रसाद की अदालत में यह सुनवाई हुई। अदालत ने रथयात्रा निकालने के लिए सरकार को किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है । हाई कोर्ट ने कहा यह सरकार का नीतिगत मामला है इसलिए कोर्ट इसमें कोई निर्देश नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर खुद निर्णय ले यात्रा निकाली जाएगी की नहीं। अगर सरकार यात्रा निकलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करे। 

शीघ्र निर्णय ले सरकार 
कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी कोई भी निर्देश देने से मना कर दिया। अदालत ने मौखिक रूप से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को कहा कि, वे सरकार को अदालत का यह फैसला बता दे ताकि अदालत शीघ्र रथ यात्रा के मामले में निर्णय ले सकें।  अगर सरकार रथयात्रा निकालने का निर्णय लेती है तो सुप्रीम कोर्ट से जारी किए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करना जरूरी होगा। न्यायाधीश केआवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला बताया है।

राज्य सरकार खुद फैसला ले 
अदालत ने सरकार को रथयात्रा निकालने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। रथयात्रा के लिए समय कम है, 12 जुलाई को रथ यात्रा है। बता दें कि रांची जगन्नाथ मंदिर न्यास परिषद ने यात्रा निकालने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उड़ीसा में रथ यात्रा निकाला जा रहा है इसलिए झारखण्ड में भी रथयात्रा निकालने की अनुमति मिले।