रैली की अनुमति से संबंधित जिले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर दी जायेगी