उत्पाद विभाग ने 19 मई 2020 को कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थितियों के आलोक में झारखण्ड राज्य में मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति कुछ एजेंसियों को दी थी। लेकिन विभाग ने उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।