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BIHAR : बिहार सरकार में कर्मचारी हैं आप, तो जान लीजिए दूसरी शादी करने से पहले इस नए नियम को 

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डेस्क:

बिहार सरकार (Bihar Government) ने सरकारी कर्मियों (government employees) के दूसरी शादी को लेकर नए नियम बनाए हैं। बिहार सरकार का कहना हैं कि किसी भी स्तर के कर्मियों की दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति लेगें। सरकार का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिवारिक स्तर पर कई तरह की परेशानियां दूर हो सकेगी।


सरकारी सुविधा का लाभ वंचित
बिहार सरकार का कहना हैं कि अगर पति या फिर पत्नी के जीवित रहते दूसरे शादी का करार किया जाता है तो उस विवाह से उत्पन्न बच्चों को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें अनुकंपा आधारित नौकरी में किसी तरह की कोई दावेदारी या हक नहीं होगा। किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार की जाने वाले विचार और प्रस्ताव  भी सही नहीं माने जाएंगे।
पहली पत्नी के बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ 
वहीं अगर सरकार की अनुमति से दूसरी शादी की जाती है तो पहले पत्नी से हुए बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार की जाने वाले विचार और प्रस्ताव  भी सही नहीं माने जाएंगे।


नियमों का पालन करना अनिवार्य
साथ ही सरकार का कहना हैं कि इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय किये गये तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात सामने आती है तो ऐसे में सभी जीवित वैद्य पत्नियों की तरफ से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर शपथ पत्र देना होगा।