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वोटर लिस्ट से हटाये गये 65 लाख वोटरों में से 30 लाख ने नाम जुड़वाने के लिए दिया आवेदन; क्या कहा चुनाव आयोग ने 

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पटना 
बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करते समय हटाए गए 65 लाख नामों में से करीब 29,872 लोगों ने अपने नाम दोबारा जोड़ने के लिए आवेदन दिया है।
इसके अलावा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के करीब 13.33 लाख नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म भरे हैं। 24 जुलाई को आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत, राज्य के सभी 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरना था। इसके आधार पर 1 अगस्त को संशोधित मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे और करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए। हटाए गए नामों में मृत, अन्यत्र स्थायी रूप से बस चुके, या अज्ञात व्यक्तियों के नाम शामिल थे।


आयोग ने स्पष्ट किया था कि यदि किसी व्यक्ति को सूची से नाम हटाए जाने या किसी अन्य कारण से आपत्ति है, तो वह 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। अब पहली बार आयोग ने दावे और आपत्तियों से जुड़ा आंकड़ा साझा किया है।
चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक कुल 29,872 दावे और 1,97,764 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 33,771 आपत्तियों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जा चुका है। इस दौरान राजनीतिक दलों ने 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात किए, जिनके माध्यम से 103 आपत्तियां और 25 दावे दर्ज हुए।


इस बीच, पटना जिले में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो सोमवार तक चलेगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर दावे-आपत्तियां ली जा रही हैं। जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीएलओ मतदाताओं से संबंधित प्रपत्र (फॉर्म-6, 7, 8) और जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं।

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