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घरेलू गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग और व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, FIR दर्ज

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रांची
घरेलू गैस सिलिंडर के अवैध उपयोग और रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी दल ने हरमू बाजार स्थित एक दुकान पर छापा मारा। छापामारी के दौरान दुकान संचालक को सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया। मौके से 14.02 किलो के 5 सिलिंडर, 5 किलो का 1 सिलिंडर और 2 किलो क्षमता वाले 6 सिलिंडर बरामद किए गए। साथ ही रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त कर लिए गए।


प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और गैस सिलिंडर नियमावली (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत की गई है। आरोपी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलिंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऐसी गतिविधियां कहीं दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

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