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बड़ी खबर : पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत 

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रांची:
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है। पूजा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई (got interim bail) है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की बीमारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। SC ने निलंबित IAS को दिल्ली-NCR में ही रहने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ में हुई है। इस मामले पर 6 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। बता दें कि झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। 

2 जनवरी  को होनी थी सुनवाई

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने दिसंबर में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 2 जनवरी (सोमवार) की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद ईडी को जमानत मांगने के आधार की जांच करने के लिए कहा था। साथ ही याचिका को सुनवाई के लिए जनवरी में पेश करने का निर्देश दिया गया था।


झारखंड हाईकोर्ट की याचिका खारिज
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से 3 नवंबर 2022 को जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक IAS अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए,पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल याचिका में बीमारी का हवाला दिया गया था।