रांची:
रांची हिंसा मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मो.माज को जमानत देने से इंकार कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह सुनवाई जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में हुई है। बता दें कि 10 जून को रांची के मेन रोड में हुए हिंसा और आगजनी का मो.माज मुख्य आरोपी है।

2 लोगों की हुई थी मौत
रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंदू धार्मिक स्थल समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन बुलाई गई थी। इस दौरान राज्य में हिंसा भड़की थी। हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने गोली भी चलाई थी। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामले की जांच सीआईडी कर रही है।