द फॉलोअप डेस्क
राज्य में हो रहे नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन 23 फरवरी सोमवार को राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। उस दिन निगोशिएबुल एक्ट के तहत नगर निकाय क्षेत्रों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया।
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