झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।