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बड़ी खबर : 8 महीने बाद जेल से बाहर निकली निलंबित IAS पूजा सिंघल, SC से मिली 1 माह की अंतरिम बेल

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रांची:
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal)  8 महीने बाद जेल से बाहर निकली है। जेल से निकलने के साथ ही वह पति उन्हें लेने उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे, जिसके साथ वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गई। पूजा सिंघल जेल से बाहर आने के बाद झारखंड में नहीं रहेंगी। पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह बता कही है। पूजा सिंघल गुरुवार को दिल्ली जा सकती हैं। बता दें कि पूजा को सुप्रीम कोर्ट से एक माह की अंतरिम बेल मिली है।


मेडिकल ग्राउंड पर मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट से 3 जनवरी को पूजा सिघंल को बड़ी राहत मिली। पूजा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की बीमारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। SC ने निलंबित IAS को दिल्ली-NCR में ही रहने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ में हुई है। इस मामले पर 6 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। बता दें कि झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। 

झारखंड हाईकोर्ट की याचिका खारिज
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से 3 नवंबर 2022 को जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक IAS अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए,पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल याचिका में बीमारी का हवाला दिया गया था।