रांची
रांची सिविल कोर्ट ने एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे। इसके साथ ही, सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इससे पहले, 7 फरवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामला 20 फरवरी 2021 का है, जब दशम फॉल इलाके के जंगल से एक महिला का अधजला शव बरामद किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि महिला के साथ पहले गैंगरेप किया गया और फिर गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव की पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था।
फोन कॉल से हुआ मामले का खुलासा
इस घिनौने अपराध की गुत्थी पुलिस ने फोन कॉल डिटेल के जरिए सुलझाई। पीड़िता 17 फरवरी 2021 को बुंडू स्थित बैंक से पैसे निकालने गई थी, लेकिन जब उसे पैसे नहीं मिले, तो उसने अपने परिचित लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन कर 2,000 रुपये उधार मांगे। लक्ष्मण ने पैसे देने की बात कहकर उसे जंगल ले जाने की साजिश रची।
जंगल में रची गई खौफनाक साजिश
आरोपी लक्ष्मण और सुखलाल, महिला को हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव के जंगल में ले गए, जहां रामचंद्र मुंडा और संजय टूटी पहले से मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद महिला का शव जंगल में अधजली हालत में मिला। पुलिस ने जब आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच की, तो राहे थाना क्षेत्र से एक महिला के 17 फरवरी से लापता होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से बातचीत कर मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। सभी आरोपी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी गांव के निवासी हैं। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों को कठोरतम सजा सुनाई, ताकि समाज में ऐसा कृत्य करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश जाए।