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दिल्ली : हाईकोर्ट ने कहा सगाई के बाद भी मंगेतर से जबरन बनाया संबंध तो माना जाएगा दुष्कर्म 

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नई दिल्ली: 

दिल्ली हाईकोर्ट कहा है कि सिर्फ सगाई हो जाने के बाद अगर कोई महिला अपनी मंगेतर के साथ संबंध बनाता है और मारपीट करता है तो इसकी अनुमति उसे नहीं है। दरअसल कोर्ट ने यह एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है। मामले में मंगेतर से कई बार दुष्कर्म और मारपीट करने वाले युवक ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायधीश स्वर्णा कांत शर्मा जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सगाई हो जाने से मारपीट या यौन उत्पीड़न की अनुमति नहीं है। 


गर्भपात भी कराया 
दरअसल इस केस में युवती ने शिकायत में कहा है कि आरोपी से उसकी मुलाकात 2020 में हुई थी। एक वर्ष तक प्रेम संबंध में रही। उसके बाद 11 अक्टूबर को दोनों परिवार की सहमति से सगाई हुई। सगाई के 4 दिन बाद ही युवक ने शारीरिक संबंध बनाया। उसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है, और यह गलत नहीं है। इस दौरान दोनों ने कई बार संबंध बनाए। महिला गर्भवती भी हो गई। युवक ने गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। 9 जुलाई 2022 लड़के के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। तब जाकर 16 जुलाई को पीड़िता ने दक्षिणी दिल्ली जिले में शिकायत दर्ज कराई। सितंबर माह में पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया था। 


जमानत नहीं दी जानी चाहिए
अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस ने आरोप -पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी कोर्ट से आरोप तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। युवक को 22 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने उसकी दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।