रांची
JSSC की ओर से जारी सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या 13/2023) के पदों पर बहाली से संबंधित आदित्य कुमार एवं अन्य की अपील पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए 43 सीटों को उनके हित में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से एडवोकेट शुभम मिश्रा ने कोर्ट का ध्यान इस विषय की ओर खींचा कि सभी प्रार्थियों ने अपनी-अपनी संबंधित श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके बावजूद अपीलकर्ताओं को बहाली प्रक्रिया में उचित मौका नहीं मिल सका है।
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अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं पर विचार नहीं किया गया
वकीलों ने न्यायालय के सामने यह भी प्रस्तुत किया कि पारा एवं नन-पारा, दोनों श्रेणियों में सीटें रिक्त होने के बावजूद अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले पर समुचित विचार नहीं किया गया है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। अदालत ने मामले को 30 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।
