दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज 2016 में हुए नोटबंदी (Demonetisation in 2016) को लेकर सुनवाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किए नोटबंदी को सही ठहराया है। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी करने से पहले सरकार ने आरबीआई से बात की थी। इससे यह पता चलता है कि यह सरकार के अकेले का फैसला नहीं है। इसके साथ ही SC ने नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दिया है।

SC ने सरकार और RBI से जवाब तलब किया
बता दें कि साल 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये को बंद करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही कहा गया था कि सरकार 500 और 2000 के नए नोट लाएगी। जिसके बाद से SC में 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था।