logo

नियोजन नीति निरस्त, नए सिरे से होगी अब नियुक्तियां, जानिये झारखंड कैबिनेट के और दूसरे फैसले

4786news.jpg
 द फॉलोअप टीम, रांची:
हेमंत सरकार की अगुवाई वाली झारखंड सरकार की कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले पर मुहर लगाई है। जिसमें सबसे महत्वापूर्ण है, रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में 20 नवंबर 2018 को नियोजन नीति पर निर्गत संकल्प को वापस लेना। इसके  बाद शिक्षक नियुक्ति मामले जिनकी अभी बहाली नहीं हो सकी है, सभी मामले रद्द हो जाएंगे। यह निर्णय गैर अनुसूचित और अनुसूचित दोनों जिले में लागू होगा। अब नए सिरे से अधिसूचना जारी कर सरकार सरकार नियुक्तियां करेगी। वहीं द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब कट ऑफ डेट 2016 कर दिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई।

युवा बेरोजगारों के लिए लोन
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए (पांच लाख रुपए) का अनुदान दिया जाएगा। पहले इस योजना का नाम ऋण-सह-अनुदान योजना था, जिसे बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कर दिया गया है।

कलाकारों को अब 4000 रु की पेंशन
राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ और वृद्ध कलाकारों को प्रति माह चार हज़ार रुपए पेंशन दी जाएगी।
आठ हजार रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ / वृद्ध कलाकार इस योजना का लाभ उठा सेकेंगे। झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से Jharkhand Good Samaritan Policy पर 2000 स्वीकृति दी गई।

पंचायतों में जल संकट से छुटकारे के लिए 18431.00 लाख
ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु राज्य के सभी 4374 ग्राम पंचायतों के कुल 21870 अदद् टोलों में (प्रति पंचायत 05) चापानलों/Drilled Tubewell से आच्छादित करने हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि 18431.00 लाख (एक अरब चैरासी करोड़ इकतीस लाख) रुपए मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।


अन्य प्रमुख प्रस्ताव पर लगी मुहर
-कोविड-19 (कोरोना वायरस महामारी) के दृष्टिगत् लाॅकडाऊन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरूद्ध लॉकडाऊन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी/अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत  विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार/पारामर्शी के वेतनमान को स्वीकृति 
-झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी  2020 को स्वीकृति 
-सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन की स्वीकृति।
-मुख्यमंत्री श्रमिक योजना Mukhymantri SHRAMIK (SHahari RozgAr ManjurI for Kamgar Yojna), 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग-‘ख‘ को विघटित किये जाने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा गरम पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत गैस सिलिण्डर एवं कूकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उँटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
-रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण, महाविद्यालय गोला (रामगढ़) करने की स्वीकृति दी गई।
-शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित तालाबों, सैरात का सुरक्षित जमा निर्धारण एवं सैरात की बंदोबस्ती हेतु प्रक्रिया" प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-राज्य के सभी न्याय मंडलों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन-I) के न्यायालय को The Specific Relief Act, 1963 (अमेंडमेंट एक्ट), 2018 की धारा-20(B) के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित (designate) करने की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020 पर स्वीकृति दी गई।
-झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू तथा तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के स्थाई हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति दी गई।
-पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 20406.16 लाख रुपए के ऋण  आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (20406.16 लाख रुपए) का 20% अर्थात 4081.23 लाख रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
-रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत M/s GAIL (India) Limited से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
-1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19  के बजट के उपबंध से उपलब्ध कराए गए राज्यांश की राशि 87 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
-मंत्रीपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि 1000 करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के क्रम में अधिरोपित शर्त "अक्टूबर 2020, से मार्च 2021 तक कलेक्शन बेस्ड सब्सिडी" को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडल पाकुड़ के अधीन राज्य संपोषित पथ योजना न्यू अंजना से चांदपुर भाया पृथ्वीनगर विद्यालय सितेशनगर तक पथ निर्माण कार्य का द्वितीय पुनरीक्षण की राशि 6 करोड़ 21 लाख 2 हजार 500 रुपए मात्र के लागत पर स्वीकृति दी गई।
-सदर  अस्पताल, धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।