logo

लॉकडाउन-4:  जानिए  झारखंड में कब, कैसे, कहां और क्या क्या रहेगी छूट

81news.jpg
द फॉलोअप टीम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 को की गई घोषणा के मुताबिक चौथा लॉकडाउन 18 से 31 मई तक समूचे भारत में लागू गया है. हालांकि इस लॉकडाउन में छूट और रियायत का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ा दिया गया है. साथ ही राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए छूट और रियायत दें. इसी कड़ी में सोमवार यानी 18 मई को रांची के प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों की चली लंबी बैठक के बाद झारखंड में भी छूट और रियायत देने का निर्णय लिया गया है. इसे लेकर सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है.

कंटेनमेंट जोन और निगम क्षेत्र के बाहर की छूट

जारी लॉकडाउन-4 में झारखंड के कटेनमेंट जोन के बाहर अब इंटस्ट्रियल एरिया के में औद्घोगिक गतिविधियों की छूट होगी. निर्माण कार्य भी शुरू होगा. इसके अलावा गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकाने, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान, टेलिकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट की दुकाने भी खुल सकेंगी. वहीं इन क्षत्रों में निजी कार्यलय, ईकॉर्मस (गैर जरूरी और जरूरी), शराब दुकानें भी खोली जा सकेंगी. साथ ही यहां पर आवाजाही भी शुरु की जा सकेगी. इन जगहों पर राज्य के अंदर और बाहर जाने के लिए के लिए भाड़े वाली गाड़ी भी ली जा सकती है.

जबकि नगर निगम क्षेत्र से बाहर के इलाकों में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलने की अनुमति होगी. टीवी और आईटी से संबंधित सार्विस सेंटर भी इन क्षत्रों में खुल सकेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रीज, एसी, कूलर की दुकानें शामिल होंगी. इसके अलावा जो पहले छूट और रियायतें दी गई हैं वो वैसी हीं जारी रहेंगी. इन सभी छूट और रियायतों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा.

... और क्या क्या होगी छूट

जो भी छूट और रियायत दी जाएंगी, उसे प्रदेश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के तहत तय किया जाएगा. इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा. यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मिलकर राज्य करेगी.

इस दौरान शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलाना मना रहेगा. इसे नाइट कर्फ्यू कहा जाएगा. साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र और प्रेगनेंट महिलाओं को घर से बाहर निकलाना मना रहेगा.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर क्षेत्र में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी जाएगी. जबकि पहले यह छूट सिर्फ जरूरी समान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी समान की भी डिलीवरी हो सकेगी. रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.

दो राज्य के बीच सहमति बस सर्विस भी हो सकती है. यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बसे भी जा सकेंगी. वहीं प्राइवेट वाहन भी राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी रहेगा.

स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि यहां सिर्फ खेलाड़ी ही जा सकेंगे, दर्शक नहीं.

कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों के परिचालन को मंजूरी दी गई है. नियमों को पालन करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों को परिचालन हो सकेगा.

हालांकि पहले की तरह ही पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी.

जबकि शादी, विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित होने की छूट रहेगी. और अंतिम संस्कार में 20 ही लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी. 33 से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ दफ्तरों को खोलने की अनुमति रहेगी.