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बिहार सरकार ने वरिष्ठ IAS संजीव हंस का निलंबन किया समाप्त, इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

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द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को उनका निलंबन समाप्त करते हुए बड़ी राहत दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। निलंबन समाप्त होते ही संजीव हंस की नई पोस्टिंग को लेकर अब विभागीय प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसे इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। 
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस को सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने भी बड़ी राहत देते हुए उनका निलंबन समाप्त कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उन्हें किस विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
मालूम हो कि संजीव हंस को अक्टूबर 2024 में ईडी द्वारा भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। उन पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में कमी के कारण उन्हें 16 अक्टूबर 2025 को सशर्त जमानत दे दी थी। और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके निलंबन को वापस ले लिया गया है।

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