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अभिनेता राजपाल यादव ने किया सरेंडर, पुराने चेक बाउंस केस में हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

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द फॉलोअप डेस्क

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने कल 6 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चेक बाउंस मामले में सरेंडर कर दिया है। दरअसल, यह मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिए थे। फिल्म फ्लॉप होने के बाद कर्ज चुकाने में देरी हुई और दिए गए चेक बाउंस हो गए।

चेक बाउंस होने के बाद, कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया था। वहीं, ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर समझौता करने का मौका दिया था। हालांकि, राजपाल यादव बार-बार समझौते और कोर्ट के वादों का पालन नहीं कर रहे थे। जिसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कई बार मोहलत दी, लेकिन अंत में 4 फरवरी 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दे दिया था।

लेकिन, राजपाल यादव की ओर से एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत और 50 लाख रुपये के इंतजाम का दावा किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बार-बार डिफॉल्ट से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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