द फॉलोअप डेस्क
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा के एमपीएमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। यह जानकारी उनके वकील दीपांकर ने दी है। पहले उन्हें 26 जून को पेश होने को कहा गया था, जिसके लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। राहुल गांधी ने 26 जून को पेशी से छूट के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी के वकील ने 26 जून की बजाय 6 अगस्त को पेश होने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस पर सहमति जताई और 6 अगस्त तक के लिए गैर-जमानती वारंट को स्थगित करने का आदेश दिया।
यह मामला 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा भाजपा के खिलाफ दिए गए भाषण से जुड़ा है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने इस संबंध में चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शुरुआत में, यह मामला 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में भेजा गया था। बाद में, हाईकोर्ट ने इस मामले को वापस चाईबासा की स्पेशल कोर्ट में भेज दिया। राहुल गांधी को समन मिलने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी किया, लेकिन वे फिर भी उपस्थित नहीं हुए। इसी आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने इस गैर-जमानती वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका दायर की गई, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।