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जमशेदपुर : जेल में हत्या करने वाले 15 कैदियों को फांसी, 7 को 10 साल की कैद

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जमशेदपुरः
घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून 2019 को मनीफिट निवासी व गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य मनोज सिंह की हत्या कर दी गयी थी। 6 अगस्त को अदालत ने हत्या में 15, जबकि मृतक पर हमला करने वालें 7 लोगों को दोषी करार दिया था। इस मामले के सभी दोषियों को सजा सुना दी गई है। 15 दोषियों को फांसी की सजा व सात को 10 साल की सजा मिली है। जमशेदपुर कोर्ट का पहला मामला है, जब किसी बड़े मामले में सभी आरोपियों को सजा सुनायी गयी है। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। 


कैसे हुई थी हत्या 
जेल में 25 जून 2019 को टेलीफोन बूथ पर बात करने को लेकर अखिलेश सिंह गिरोह के हरीश सिंह और सजायाफ्ता कैदी पंकज दुबे के बीच विवाद हुआ था। इसमें हरीश सिंह गिरोह के सदस्य सुमित सिंह, मनोज कुमार सिंह, अविनाश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग थे, उन्होंने पंकज दुबे की पिटाई कर दी। इसके बाद कैदियों ने हरीश सिंह गुट पर हमला कर दिया। हमले के दौरान मनोज सिंह भागकर जेल के आरुणि कक्ष के ऊपरी तल्ले में छिप गया। इसके बाद 15 कैदी और चार कक्षपाल उसके अंदर घुस गए और मनोज सिंह की हत्या कर दी। मनोज सिंह को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 


इनको सुनाई गई है फांसी की सजा 

बासुदेव महतो, रामेश्वर अंगारिया, गंगा खंडैत, अरुप कुमार बोस, रमाय करुवा, जानी अंसारी, अजय मल्लाह, पंचानंद पात्रो, गोपाल तिरिया, पिंकू पूर्ति, श्यामू जोजो, संजय दिग्गी, रामराय सुरीन, शिवशंकर पासवान, शरत गोप को फांसी की सजा मिली है। वहीं हमला करने वालों में ऋषि लोहार, सुमित सिंह, संजीत दास, तौकीर, सौरभ सिंह, सोनू लाल और शोएब अख्तर उर्फ शिवा को आजीवन कारावास की सजा मिली है।