गढ़वा
गढ़वा शहर के मझिआंव मोड़ इलाके में सड़क किनारे खुले में मांस-मछली बेचने और गंदगी फैलाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. सदर एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि खुले में मुर्गा, मछली और मांस बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है. एसडीएम ने बताया कि मझिआंव मोड़ स्थित अवैध मुर्गा मांस कारोबारियों को पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी. साथ ही नगर परिषद को भी लिखित रूप से निर्देश दिया गया था कि नियमित निगरानी की जाए और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए. इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षियों का वध करना, गंदगी फैलाना और अपशिष्ट को अस्वच्छ तरीके से फेंकना सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर समस्या है. वहां से गुजरने वाले लोगों को बदबू और असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे यह मामला प्रथम दृष्टया पब्लिक न्यूसेन्स की श्रेणी में आता है. एसडीएम संजय कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की कार्रवाई अनुमंडल क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना है.

उन्होंने कहा कि मुर्गा, मछली और मांस व्यवसायियों को तय मानकों और स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही नगर निकाय और संबंधित विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी. प्रशासन ने पहले चरण में मझिआंव मोड़ के पास सड़क किनारे खुले में मुर्गा दुकान चलाने वाले पांच दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. इनमें अजय सिंह, अनुरुल हक, फैजान खान, इब्राहिम खान और कमलेश अग्रवाल शामिल हैं.
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