द फॉलोअप डेस्क
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी और तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में की गई। टीम ने मुख्य बाजार, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बड़े किराना प्रतिष्ठानों, आर मार्ट, P.K मार्ट समेत कई रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, भंडारण व्यवस्था, लाइसेंस, दस्तावेजों की वैधता, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि की गहन जांच की। कई दुकानों में अनुचित भंडारण, खुले में खाद्य सामग्री रखना और पैक्ड वस्तुओं पर अधूरी जानकारी जैसी गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। ऐसे मामलों में संबंधित खाद्य सामग्री को वहीं नष्ट कराया गया और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए भविष्य में एक्सपायरी सामग्री नहीं रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान सीलिंग सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।
तंबाकू निषेध टीम की जांच में COTPA एक्ट के कई उल्लंघन सामने आए। कुछ दुकानों पर अनिवार्य चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए थे, जबकि कुछ स्थानों पर स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री की पुष्टि हुई। धूम्रपान निषेध क्षेत्रों में नियमों का पालन न करने और अवैध बिक्री के मामलों में संबंधित दुकानदारों पर ₹2500 का जुर्माना लगाया गया। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर सीधी सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने दुकानदारों को स्वच्छ और सुरक्षित भंडारण प्रणाली अपनाने, सभी दस्तावेज अद्यतन रखने, एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री पूरी तरह बंद करने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री COTPA एक्ट के नियमों के तहत ही करने का निर्देश दिया। टीम ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि वे मिलावटी, नकली या एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री या नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की जानकारी पाते हैं, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें।