द फॉलोअप डेस्क
डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर दर्ज मामले की CBI जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट में प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया था कि उस समय गया के तत्कालीन एसपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के एम.ए. (इतिहास) सर्टिफिकेट के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। झारखंड राज्य अलग हो जाने के बाद अनुराग गुप्ता का कैडर झारखंड हो गया। लेकिन उस मामले की जांच कभी हुई ही नहीं। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग प्रार्थी द्वारा कोर्ट से की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।