द फॉलोअप डेस्क, रांची:
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के HEC इलाके के बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कड़ी रोक लगा दी है। शुक्रवार को अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन अपनी इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दे। साथ ही, अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक खुद ही सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मोहलत दी है।
इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अदालत में पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने रखा। इस केस की सबसे बड़ी चर्चा यह रही कि प्रार्थी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले के लिए कोई फीस नहीं ली जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश से HEC बाईपास रोड के स्थानीय दुकानदारों और निवासियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अब साल के अंत तक का समय मिल गया है।
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