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Ranchi : बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित 

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रांचीः 
दलबदल मामले में बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की सदस्यता पर भी सुनवाई पूरी हो गई। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवींद्रनाथ महतो (Jharkhand Assembly Speaker Ravindra Nath Mahto) ने दलबदल संबंधी याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी जेवीएम का भाजपा में विलय किया। सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा किया। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।


स्पीकर लेंगे अंतिम फैसला 
स्पीकर ने सभी पक्षों को सुना और बाबूलाल मरांडी के मामले में सुनवाई पूरी कर ली। स्पीकर 1 सितंबर 2022 को प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में सुनवाई करेंगे। बाबूलाल मरांडी के मामले में 8 बिंदुओं पर चार्ज फ्रेम किया था। सभी बिंदुओं पर आज सुनवाई कर ली गई है। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर अब अंतिम फैसला स्पीकर को लेना है। हालांकि, वह किस दिन अपना फैसला सुनायेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है

क्या है मामला 

बता दें कि झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय, विधायक प्रदीप यादव व कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने याचिका दी है।  शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। इनका कहना है कि भाजपा में झाविमो का विलय मान्य नहीं है। इसके साथ ही झाविमो से जीतनेवाले तीन विधायकों में वह अकेले भाजपा में शामिल हुए हैं। यह संख्या दो तिहाई नहीं है़ ऐसे में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खत्म की जाये।