नंदलाल तुरी
पाकुड़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को गत 7 जनवरी को भोलानाथ मोहली की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सभी चार हत्या आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर सभी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। न्यायालय ने सभी को एक अन्य धारा में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई, जो सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
न्यायालय ने 7 जनवरी को जमीन विवाद मामले में भोलानाथ मोहली की हत्या करने के आरोप में शिवधन मोहली और कदू मोहली दोनों के पिता स्वर्गीय बाबूलाल मोहली, सुन्नी मोहली पिता कदू मोहली और नरेन मोहली पिता फागु मोहली को दोषी करार दिया था। सभी आरोपित आमडापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडी मोहली टोला के निवासी हैं। इन चारों आरोपितों में से शिवधन मोहली और नरेन मोहली 7 जनवरी को दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायालय के कटघरे से पेशाब करने जाने के बहाने फरार हो गए थे। हालांकि, पुलिस ने दोनों को 24 घंटे के भीतर महेशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर मृतक भोलानाथ मोहली की पत्नी श्रीफूल मोहली ने 12 जनवरी 2019 को अमडापाड़ा थाना में कांड संख्या 82/2019 दर्ज कराई थी।
