डेस्क:
आज के समय का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम (Instagram) को बड़ा झटका लगा है। आयरलैंड के रेगुलेटर्स (Ireland's Regulators) ने इंस्टाग्राम पर चिल्ड्रन प्राइवेसी को लेकर बड़ा फाइन (Big fine for children's privacy on Instagram) लगाया है। चिल्ड्रन प्राइवेसी (children privacy) के नियमों के उल्लंघन को लेकर इंस्टाग्राम पर 32 अरब रुपये का जुर्माना लगाया है। इंस्टाग्राम पर आरोप हैं कि उसने बच्चों के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। ये एक लंबे वक्त से चल रहा केस था, जिस पर अब इंस्टाग्राम को भारी झटका लगा है।

पर्सनल डेटा का काफी हिस्सा सार्वजनिक हुआ
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने कथित तौर पर प्रोफाइल विजिट जैसे एनालिटिक टूल तक पहुंचने के लिए बिजनेस अकाउंट को अपग्रेड किया, इससे उनका पर्सनल डेटा का काफी हिस्सा सार्वजनिक हो गया। इसमें फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी शामिल हैं। बता दें कि ये तीसरा मौका है, जब कंपनी को रेगुलेटर्स के फाइन का सामना करना पड़ा है।
जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी मेटा
आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने सोमवार को ईमेल भेजकर बताया कि उसने पिछले सप्ताह ही कंपनी पर 402 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने का अंतिम निर्णय ले लिया था। भारतीय रुपयों में इस फाइन को तब्दील करें तो ये करीब 32 अरब 17 करोड़ 44 लाख 15 हजार होता है। जुर्माना लगाए जाने के बाद इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने कहा है कि मामले की पूरा जांच के दौरान उसने पूरा सहयोग किया। हालांकि, मेटा ने कहा है कि वह इतने भारी जुर्माने से असहमत है और वह इसके खिलाफ अपील करेगी।

ये इंक्वायरी पुरानी सेटिंग्स पर आधारित- मेटा अधिकारी
बीबीसी से बात करते हुए मेटा के अधिकारियों ने बताया कि “ये इंक्वायरी पुरानी सेटिंग्स पर आधारित थी, जिसे हमने 1 साल पहले ही अपडेट कर दिया है। इसके बाद से अभी तक हम कई फीचर्स रिलीज कर चुके हैं जो बच्चों के पर्सनल डेटा और सूचनाओं को सुरक्षित बनाते हैं।” आगे कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि “18 साल से ज्यादा उम्र का कोई शख्स अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट प्राइवेट हो जाता है। इसके बाद सिर्फ वही लोग उसकी पोस्ट को देख सकते हैं, जो उन्हें जानते हैं। जो लोग उन्हें नहीं जानते, उनके पोस्ट वो नहीं देख सकते हैं।”