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ज्ञानवापी मामला : वाराणसी कोर्ट ने कहा- केस सुनने लायक, अगली सुनवाई 22 सितंबर को

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डेस्क:
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi Shringar Gauri Case) की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। बता दें कि  कोर्ट ने माना कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट ( 1991 Worship Act) के तहत नहीं आता।

संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी
ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले सभी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेट्रोलिंग की जा रही है, शांति सुनिश्चित की जा रही है। धार्मिक प्रमुखों ने बयान जारी कर शांति बनाए रखने की मांग की है। 

कमिश्नरेट एरिया में धारा 144  लागू
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में पोषणीयता के मामले में फैसले से पहले सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 के आदेश निर्गत किए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग के निर्देश बीते दिन ही जारी कर दिए गए थे। सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।